बीमा कंपनी ने इलाज पर आए खर्च की राशि की पेमेंट अस्पताल को करने में देरी की तो उसे पेनल्टी देनी होगी। इस योजना के तहत अगर कोई बीमा कंपनी दावे का भुगतान अदा करने में 15 दिन से ज्यादा की देरी करती है तो उसे दावा राशि पर तब तक एक फीसदी ब्याज देना होगा।
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