सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी हमले के दौरान भागनेवाले एक बर्खास्त सैनिक की याचिका खारिज कर बर्खास्तगी को सही फैसला बताया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि एक सैनिक से उम्मीद की जाती है कि सभी परिस्थितियों में वह देश की रक्षा के लिए डटा रहेगा। एक सैनिक अपने पूर्व के गौरव के भरोसे नहीं रह सकता है।
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