सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने एक बड़े फैसले में कहा है कि टैक्स छूट का दावा बनता है या नहीं, इसे साबित करने की जवाबदेही असेसी की होगी। उसने कहा कि प्रोविजन से अगर तस्वीर साफ नहीं होती तो उसके बेनेफिट्स का दावा असेसी नहीं कर सकता
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